अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम देवरामाल तहसील सक्ती स्थित

शासकीय भूमि खसरा नंबर 9 रकबा 12 एकड़ में से लगभग 1 एकड़ भूमि में नरेगा से तालाब निर्मित किया गया है। उक्त तालाब में से रकबा 0.50 एकड़ तालाब को श्रीमती नर्मदा बाई सरपंच ग्राम पंचायत देवरामाल विकास खण्ड सक्ती के द्वारा फ्लाई एस राखड़ से पाट दिया गया है।

एसडीएम सक्ती के द्वारा तालाब पाटने की अनुमति नहीं दी गई है। पूर्व में गलत समाचार प्रकाशित की गई है। एसडीएम सक्ती के द्वारा ग्राम पंचायत देवरमाल में सेवा सहकारी समिति गोदाम एवं मंडी (धान खरीदी केंद्र) में राखड़ एवं मिट्टी मराई करने की अनुमति दी गई थी, जिसे निरस्त कर पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत देवरामाल श्रीमती नर्मदा बाई को सरपंच ग्राम पंचायत देवरमाल के पद से पृथक करने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। अतिशीघ्र सरपंच श्रीमती नर्मदा बाई के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही किया जावेगा।












