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कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले 23 मृतकों के परिजनों के लिए स्वीकृत की  4-4 लाख रुपए की सहायता राशि

कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले 23 मृतकों के परिजनों के लिए स्वीकृत की  4-4 लाख रुपए की सहायता राशि

आरबीसी 6-4 के तहत कुल 92 लाख रुपए की राशि हुई स्वीकृत

संवाददाता राम कुमार मनहर मोबाईल नंबर 9977109155 बेलादुला

सक्ती : कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले 23 मृतकों के परिजनों के लिए स्वीकृत की  4-4 लाख रुपए की सहायता राशि
आरबीसी 6-4 के तहत कुल 92 लाख रुपए की राशि हुई स्वीकृत

सक्ती 31जनवरी 2023 कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने प्राकृतिक आपदा में जान गवाने वाले जिले के 23 मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रूपये की क्षतिपूर्ति सहायता राशि स्वीकृत की है। क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित परिवार के वारिस/ मुखियों के बैक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। सहायता राशि मिलने से परिजनों को दुख की घड़ी में आर्थिक राहत मिलेगी। आर्थिक सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान के तहत प्रदान की गई है। तहसील सक्ती अंतर्गत ग्राम सक्ती निवासी दाऊराम केवट की मृत्यु तालाब के पानी में डूबने से हो गई थी। मृतक के परिवार के निकटतम सदस्य उनकी पत्नी श्रीमती अमरीका बाई केवट को चार लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि प्रदान की गयी है। तहसील डभरा के अंतर्गत ग्राम देवरघटा निवासी रामरतन बरेठ की नहर के पानी में डूबने से मौत हो गई थी। इस प्रकरण में उनकी पत्नि श्रीमती गीता बाई बरेठ के नाम चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गयी है। तहसील डभरा के अंतर्गत ग्राम उपनी निवासी कन्हैया लाल कर्ष का मृत्यु तालाब के पानी में डूबने से हो गया था। उनके पत्नि श्रीमती फुलौरीन कर्ष को चार लाख रूपये प्रदान की गई है। तहसील डभरा के अंतर्गत कटौद निवासी प्रेमदास महंत की मृत्यु आकाशीय बिजली गाज गिरने से हो गई थी। इस प्रकरण में उसके पत्नि अंजू महंत को चार लाख रुपये की सहायता अनुदान राशि दी गई। इसी प्रकार तहसील जैजैपुर अंतर्गत ग्राम जैजैपुर निवासी खिलेश्वर का सर्प काटने से मौत हो गया था। उनके पिता बाबूलाल को चार लाख रुपए अनुदान राशि प्रदान की गई। जैजैपुर तहसील अंतर्ग ग्राम हसौद निवासी राम जी माली की मृत्यु सोननदी के पानी मे डूबने से हो गई थी। जिस पर उनकी पत्नी राधा बाई को चार लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। जैजैपुर तहसील अंतर्गत ग्राम खमहरिया निवासी राजबीर धनुहार की मृत्यु सर्प काटने से हुई थी। इस प्रकरण में उनके निकटतम वारिस उनके पिता सियाराम धनुहार को चार लाख रुपए आर्थिक सहायता का अनुदान दिया गया है। तहसील जैजैपुर अंतर्गत ग्राम देवरीमठ निवासी मनोज कुमार कुर्रे की मृत्यु महानदी के पानी में डूबने से हो गई थी इस प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती दिलेसरी कुर्रे को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी गई है। तहसील जैजैपुर अंतर्गत ग्राम हरेठीकला निवासी गणेश राम टंडन की मृत्यु नदी के पानी में डूबने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके निकटतम वारिस पत्नी श्रीमती बुधवारा बाई को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।
तहसील अड़भार अंतर्गत ग्राम करिगांव निवासी दुरदेशी राम यादव की मृत्यु सर्फ काटने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके निकटतम वारिस मृतक के पुत्र अकती लाल यादव को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। तहसील बाराद्वार अंतर्गत ग्राम कुरदा निवासी परमल यादव की मृत्यु तालाब के पानी में डूबने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके निकटतम वारिस पत्नी श्रीमती बुधवारा बाई को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। तहसील डभरा अंतर्गत ग्राम गोबरा निवासी तनमय की मृत्यु सर्फ काटने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके निकटतम वारिस मृतक के माता श्रीमती अमरीका भारद्वाज को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। तहसील जैजैपुर अंतर्गत ग्राम सकर्रा निवासी तुलेश्वर चंद्रा की मृत्यु तालाब के पानी में डूबने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके निकटतम वारिस मृतक के पिता हरिशंकर चंद्रा को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। तहसील डभरा अंतर्गत ग्राम कुसुमझर निवासी अभिषेक सोनवानी की मृत्यु तालाब के पानी में डूबने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके निकटतम वारिस मृतक के पिता परमानंद सोनवानी को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। तहसील सक्ती अंतर्गत ग्राम रैनखोल निवासी साहेब लाल की मृत्यु सर्प काटने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके निकटतम वारिस मृतक के पत्नि श्रीमती कमला बाई को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। तहसील अड़भार अंतर्गत ग्राम कटारी निवासी कुनतीला बाई की मृत्यु सर्प काटने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके निकटतम वारिस मृतक के पति देव कुमार को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। तहसील बाराद्वार अंतर्गत ग्राम पलाड़ीकला निवासी देवा कुमार साहू की मृत्यु तालाब के पानी में डूबने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके निकटतम वारिस मृतक के पिता रमेश कुमार साहू को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। तहसील डभरा अंतर्गत ग्राम खुरघटी निवासी लच्छन बाई की मृत्यु तालाब की पानी में डूबने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके निकटतम वारिस मृतक के पति शंकर लाल को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। तहसील जैजैपुर अंतर्गत ग्राम बेरकेलखुर्द निवासी शीबू नायक की मृत्यु सर्प काटने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके निकटतम वारिस मृतक के पिता सीताराम नायक को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। तहसील बाराद्वार अंतर्गत ग्राम रायपुरा निवासी दुखीराम देवांगन की मृत्यु तालाब के पानी में डूबने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके निकटतम वारिस मृतक के पत्नि श्रीमती तेरस बाई देवांगन को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। तहसील जैजैपुर अंतर्गत ग्राम बैहागुड़रू निवासी प्रिंशी कश्यप की मृत्यु सोननदी के पानी में डूबने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके निकटतम वारिस मृतक के पिता शिव प्रसाद कश्यप को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। तहसील जैजैपुर अंतर्गत ग्राम आचानकपुर निवासी समारिन बाई की मृत्यु सर्प काटने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके निकटतम वारिस मृतक के माता श्रीमती शुकवारा बाई को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। तहसील बाराद्वार अंतर्गत ग्राम सकरेलीखुर्द निवासी रिसाल सिंह की मृत्यु चूल्हा की आग में जलने से हो गई थी। इस प्रकरण में उनके निकटतम वारिस मृतक के पत्नि श्रीमती हरीश बाई को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।
अपर कलेक्टर श्री वीरेंद्र लकड़ा ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गयी। मृतकों के मृत्यु के संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, शव परीक्षण, नजरी नक्शा, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु सूचना पंजी एवं संबंधित थाना का मर्ग प्रतिवेदन एवं शपथ पूर्वक बयान प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्राकृतिक आपदा में जनहानि होने पर चार लाख रूपये की दर से सहायता राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी। तहसीलदारों के प्रतिवेदन पश्चात कलेक्टर श्री झा ने तत्परता दिखाते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतकों की क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 92 लाख रूपये की राशि आबंटन और आहरित करने की स्वीकृति दी गई है।

 

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