
नाबालिग बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

- आरोपी के विरुद्ध धारा 64 (2)m 296,115 (2),351(2) BNS 4,6 पाक्को एक्ट के तहत को गई कार्यवाही।
- गिरफ्तार आरोपी हिमांशु रात्रे उम्र 21 वर्ष निवासी खपरीडीह चौकी नैला थाना जांजगीर मामले का विवरण
इस प्रकार है कि पीडिता की जान पहचान सोशल मीडिया स्टाग्राम के माध्यम से आरोपी हिमांशु रात्रे निवासी खपरीडीह के साथ हुई थी, जान पहचान के बाद दोनो आपस मे बातचीत करते थे जान पहचान होने का फायदा उठाकर आरोपी के द्वारा पीडिता को अपने बहकावे मे लेकर उनके साथ अनाचार किया था, और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लेकमेल करते हुए भी अनाचार किया जिसकी सूचना रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 478/2025 धारा 64(2)m,296, 115(2), 351 (2) BNS, 4,6 पाक्को एक्ट का अपराध पंजीवध्द कर विवेचना में लिया गया है ।
घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में आरोपी हिमांशु रात्रे निवासी खपरीडीह चौकी नैला को पकड़ा जिसको हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया
⏩ उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक भास्कर शर्मा, म.प्र.आर रामकुमारी मार्को प्र.आर रेखराज ध्रुव,आरक्षक विजय राठौर, दीपक कौशिक का सराहनीय योगदान रहा।











