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आसाराम बापू को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा रखी बरकरार… तुरंत सरेंडर का आदेश

नाबालिग से यौन उत्पीड़न के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने आसाराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है. जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने आज (बुधवार. 27 मई) यह फैसला सुनाया.

हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच की डिवीजन बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है. फिलहाल पैरोल पर बाहर चल रहे आसाराम को कोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने का आदेश जारी किया है. आसाराम अंतरिम जमानत पर है, लेकिन अब उन्हें सरेंडर करना होगा. दो दिन पहले ही उनकी जमानत की अवधि 7 जुलाई तक बढ़ाई गई थी.

शिल्पी और शरतचंद को सजा से राहत

कोर्ट ने आसाराम समेत तीन आरोपियों की तरफ से दायर अपीलों पर फैसला सुनाया. इस दौरान कोर्ट ने साफ किया कि नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा. हालांकि इस केस में सह आरोपी शिल्पी और शरतचंद को सजा से राहत मिली है. कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया है.

रेप केस के आरोप में आसाराम गिरफ्तार

अगस्त 2013 में जोधपुर स्थित आश्रम में एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप केस के आरोप में आसाराम को गिरफ्तार किया गया था. लंबी सुनवाई के बाद जोधपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को उन्हें दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसी मामले में सह-आरोपियों शरद और शिल्पी को 20-20 साल की सजा दी गई थी. ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सभी आरोपियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.

हाईकोर्ट में 16 फरवरी से 20 अप्रैल 2026 तक डे-टू-डे सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष ने अपने-अपने पक्ष में विस्तृत दलीलें पेश कीं. बेंच ने 20 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद इस मामले पर आज फैसला सुनाया गया.

क्या है मामला

दरअसल यह मामला तब में सुर्खियों में आया था, जब एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि धार्मिक उपचार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बहाने उसे आश्रम बुलाया गया, जहां उसके साथ यौन शोषण और दुष्कर्म किया गया.पुलिस जांच, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया था. फिलहाल आसाराम अभी पैरोल पर बाहर हैं.

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