
- गिरफ्तार आरोपी करन सिन्हा उम्र 19 साल निवासी कोनारगढ थाना मुलमुला जिला जांजगीर चांपा
- आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2),87, 64(2) (एम) BNS, 4,6 लैंगिग अपराधों का बालको से संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर मामले का विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक बालिका को आरोपी द्वारा दिनांक 24.01.2026 को शादी करने का झांसा देकर, बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसकी सूचना रिपोर्ट पर थाना पामगढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था।
- नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी करन सिन्हा को पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर बहला फुसलाकर कर भगा ले जाना एवं शादी का झांसा देकर अनाचार करना जुर्म स्वीकार किये जाने से दिनांक 22.04.26 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सावन सारथी थाना प्रभारी पामगढ़, उनि कृष्ण कुमार साहू, प्रधान आरक्षक विजय निराला, आरक्षक विनोद मनहर, मआर सविता पटेल थाना पामगढ़ का सराहनीय योगदान रहा।












