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CG Panchayat News

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हमर पंचायत, डिजिटल पंचायत

अब सेवा-सेतु पोर्टल से बनेंगे नए राशन कार्ड, सदस्य जोड़ने और हटाने की सुविधा भी मिलेगी ऑनलाइन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन श्रेणी के नवीन राशन कार्ड जारी करने, राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने तथा विलोपित करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा सेवा-सेतु पोर्टल (ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल) के माध्यम से आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवीन राशन कार्ड जारी करने तथा राशन कार्ड में संशोधन संबंधी ऑनलाइन आवेदन सभी लोक सेवा केंद्रों के साथ-साथ स्थानीय निकायों एवं आम नागरिकों के लिए भी सेवा-सेतु पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। जिले के सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक हितग्राही ऑनलाइन आवेदन कर सकें। लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन करने वाले हितग्राहियों को निर्धारित 30 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन के दौरान आवेदक को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिसके बाद पोर्टल द्वारा आवेदन रसीद क्रमांक जारी किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद प्राधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का परीक्षण और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत अनुशंसा सहित आवेदन को डिजिटल हस्ताक्षर कर स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पास भेजा जाएगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र पाए जाने पर नवीन राशन कार्ड जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। 

डिजिटल हस्ताक्षर से होगा जारी 

स्वीकृति मिलने के बाद जोन अथवा जनपद कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन राशन कार्ड पीडीएफ जनरेट किया जाएगा, जिस पर प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे। इसके पश्चात संबंधित कार्यालय या लोक सेवा केंद्र में राशन कार्ड का प्रिंट निकालकर निर्धारित कवर में लगाकर हितग्राही को प्रदान किया जाएगा। हितग्राही स्वयं भी सेवा-सेतु पोर्टल से राशन कार्ड पीडीएफ डाउनलोड कर उसका प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।

राशन कार्ड वितरण के समय हितग्राहियों को परिवार के मुखिया एवं सभी दर्ज सदस्यों का ई-केवाईसी उचित मूल्य दुकान में ई-पॉस मशीन अथवा फेस ई-केवाईसी के माध्यम से कराने के लिए निर्देशित किया जाएगा। जिला खाद्य शाखा द्वारा अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित, निःशक्तजन एवं सामान्य श्रेणी के राशन कार्डों के कवर संबंधित कार्यालयों और लोक सेवा केंद्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही नई व्यवस्था की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों, ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में बैनर-पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

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