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CG Panchayat News

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​सक्ती महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित राशन दुकानों में अब केवल महिलाएं ही करेंगी काम, पुरुषों के कार्य करने पर रोक

सक्ती महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित राशन दुकानों में अब केवल महिलाएं ही करेंगी काम, पुरुषों के कार्य करने पर रोक
​सक्ती-जिला कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) शक्ति द्वारा जिले के राशन दुकानों के संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। नए आदेश के अनुसार, जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत जो शासकीय उचित मूल्य की दुकानें महिला स्व-सहायता समूहों को आवंटित हैं, उनका पूरा प्रबंधन और संचालन अब अनिवार्य रूप से समूह की महिला सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा।​

नियमों का कड़ाई से पालन खाद्य अधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 9(18) के प्रावधानों के तहत, महिला समूहों को आवंटित दुकानों में खाद्यान्न की प्राप्ति से लेकर उपभोक्ताओं को वितरण तक के सभी कार्य महिला सदस्यों को स्वयं करने होंगे। आदेश में कड़े शब्दों में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में इन कार्यों के लिए पुरुषों की सहायता नहीं ली जाएगी और न ही उनसे कार्य कराया जाएगा।​7 दिनों के भीतर मांगी जानकारी प्रशासन ने ई-पोस (e-POS) मशीन में डीलर लॉगिन के लिए केवल महिला सदस्यों की मैपिंग करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जिले के सभी संबंधित महिला स्व-सहायता समूहों को निर्देशित किया गया है कि वे विक्रेता के रूप में अपनी महिला सदस्य का नाम नामांकित कर 7 दिनों के भीतर कार्यालय को सूचित करें।निरीक्षण के निर्देश
इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) और खाद्य निरीक्षकों को भी निर्देशित किया गया है। खाद्य निरीक्षक अपने प्रभार क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेंगे कि महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित दुकानों का प्रबंधन केवल महिलाओं के हाथ में ही रहे। इस कदम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना है।​आदेश जारीकर्ता: कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा), जिला शक्ति।​मुख्य निर्देश: महिला समूहों की राशन दुकानों में पुरुषों का प्रवेश वर्जित (कार्य हेतु)।समय सीमा:7दिनों के भीतर महिला विक्रेता का नाम देना अनिवार्य।आधार: छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016।

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