
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना सारागॉव के मर्ग क्रमांक 10/2024 धारा 174 जाफौ का जॉच के दौरान सूचक छत्रपाल डिडोंरे गवाह अश्वनी कुमार जायसवाल, मृतक की मॉ के पृथक- पृथक कथन में बताया कि रमाकांत तिवारी ड्रायवर है। जो इंकेश डिडॉरे बिलासपुर के कार को चलाता है। दिनांक 13.04.24 को मोबाईल धारक रंजित उर्फ विवेक पुरी गोश्वामी द्वारा ग्राम कोटमीसोनार से अमरकंटक जाने के लिए बुकिंग कराया तब रमाकांत तिवारी द्वारा कार डिजायर कमांक सीजी 04 सीपी 1378 को लेकर रात्रि करीबन 09.10 बजे ग्राम कोटमीसोनार लेकर गया जो दिनांक 14/04/2024 को सुबह चालक रमाकांत तिवारी का

मोबाईल नंबर नही लगा सुबह करीबन 10.00 बजे पता चला कि कार डिजायर सीजी 04 पी सी 1378 ग्राम पचरी बरबसपुर के पास खड़ी है कि सूचना पर जाकर देखा तो कार डिजायर पचरी बरबसपुर के पास खड़ा था व चालक रमाकांत तिवारी नही था गाडी में खून लगा था जिसकी सूचना थाना अकलतरा को दिया तब पता चला कि चालक रमाकांत तिवारी का लाश थाना सारागॉव क्षेत्रांर्तगत ग्राम लखुर्री नहर किनारे पडा है कि सूचना पर जाकर देखा जो लाश पड़ा है चालक रमाकांत तिवारी का ही था जिसके शरीर पर मारपीट करने से चोंट के निशान दिख रहा था कोई अज्ञात लोग द्वारा मारपीट कर फेक दिये है कि मृतक रमाकांत के शव का पीएम कराया गया डॉ साहब के द्वारा शार्ट पीएम में मृत्यु का कारण गला दबाकर हत्या होने से थाना सारागांव में अपराध कमांक 86/24 धारा 302,201 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया ।











