
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि ग्राम भोथीडीह का नागेश्वर चंद्रा, बड़े गुड्डू कंवर अपने मोटर सायकल तुमको, तुम्हारे घर पहुँचा देते है। कहने लगे जिसे मना करने पर हम लोग तुम्हारे घर में छोड़ देगे कहकर जबरदस्ती अपने मोटर सायकल में बैठा लिये और घर न ले जाकर गांव मे अन्य जगह भांठा बाड़ी में ले जाकर गुड्डू ने उसके दोनों हाथ को पकड़कर और नागेश्वर चन्द्रा ने उसके दोनों पैर को पकड़कर बेईज्जत करने की नियत से उसके पहने हुए कपड़े को खोल रहे थे। उसके द्वारा मना करने पर उन दोनों के द्वारा उसे हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे जिससे प्रार्थीया को बांये हाथ की कलाई में चोंट आयी है। वह बचाओ-बचाओ कहकर चिल्ला रही थी तब गुड्डू कंवर ने उसके मुंह को दबा दिया था। उसके बाद उसका पति ग्राम खम्हारडीह के अपने दोस्त के साथ उसे खोजते हुए वहां पर पहुंचे तब नागेश्वर चंद्रा बड़े गुडडू कंवर उसके पति को देखकर दौड़ते हुए भाग गये। कि रिपोर्ट पर अपराध 122/2026 धारा 140(3), 115(2), 74, 3(5) भा0न्या0सं0, 3(1)(ब)(i)(ii) अनु0 जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अपराध पंजीबद् कर वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भापुसे) श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पंकज पटेल रापुसे), पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सक्ती डा भुनेश्वरी पैंकरा (रा0पु0से0) द्वारा महिला संबंधी अपराध में त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश देने पर थाना जैजैपुर पुलिस द्वारा तत्तकाल टीम गठित कर आरोपीगण नागेश्वर चंद्रा पिता रोहित कुमार चंद्र उम्र 30 साल, अमोल सिंह कंवर उर्फ बड़े गुडडू कंवर पिता स्वर्गीय राम प्रसाद कंवर उम्र 40 वर्ष दोनों निवासी भोथीडीह के सकुनत पर दबिश देकर दिनांक 05.05.2026 को गिर. किया गया था जो देर रात्रि हो जाने पर आज दिनांक 06.05.2026 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपीगण का जेल वारंट बनने से आरोपीगण को जेल दाखिल किया गया उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी उप निरीक्षक भुपेन्द्र सिंह चन्द्रा, सउनि उपेन्द्र यादव, प्र. आर. 330 परमानन्द घृतलहरे. आर. 140अरूण कुमार चन्द्रा, आर.133 विजय कुर्रे व म आर. 392 सीमा सिदार का विशेष योगदान रहा











