
हसौद पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसते हुए ग्राम मिरौनी में दबिश देकर 01आरोपी से 07 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया
घटना का विवरण:
दिनांक 23.03.2025 को सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम मिरौनी का गणेशराम सिदार अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब अपने कब्जे मे रखकर बिक्री करने हेतु अपने घर के बाहर ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि सूचना पर ग्राम मिरौनी में रेड कार्यवाही कर
आरोपी – गणेशराम सिदार पिता झोलोराम सिदार उम्र 46 साल साकिन मिरौनी थाना हसौद जिला सक्ति के कब्जे से 07 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत: 700/₹ को जब्त किया गया
आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 53/2026 धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 24.03.2026 को माननीय न्यायालय में रिमांड पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।
उपरोक्त कार्यवाही निरीक्षक राजेश पटेल थाना प्रभारी हसौद के नेतृत्व में, प्र.आर. सुरेंद्र खांडेकर, राजेन्द्र वारेन, आरक्षक घनश्याम पांडे, कमलेश धारिया, राजेश यादव, शिवगोपाल रात्रे दिनेश द्वारा किया गया है।











