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गैस एजेंसी पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 15.89 लाख रुपये से अधिक के 608 गैस सिलिंडर जब्त

खाद्य अधिकारी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में जांच दल ने एजेंसी के गोदाम और स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। रिकॉर्ड के मिलान के दौरान भारी गड़बड़ी सामने आई, वहीं सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी पाई गई। नियमों के उल्लंघन पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित सिलिंडरों को जब्त कर लिया।

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में खाद्य विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए स्थानीय शिवा इंडेन गैस एजेंसी पर छापा मारा। औचक निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम को रिकॉर्ड, स्टॉक और सुरक्षा मानकों में गंभीर अनियमितताएं मिलीं। जांच में सिलिंडरों के कथित अवैध भंडारण और वितरण से जुड़ी शिकायतें भी सही पाई गईं, जिसके बाद विभाग ने बड़ी मात्रा में गैस सिलिंडर जब्त कर लिए।

खाद्य अधिकारी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में जांच दल ने एजेंसी के गोदाम और स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। रिकॉर्ड के मिलान के दौरान भारी गड़बड़ी सामने आई, वहीं सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी पाई गई। नियमों के उल्लंघन पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित सिलिंडरों को जब्त कर लिया।

608 गैस सिलिंडर जब्त

कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग ने 175 भरे हुए घरेलू एलपीजी सिलिंडर जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत 5.66 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा 13 भरे हुए व्यावसायिक गैस सिलिंडर भी जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 82,894 रुपये है

वहीं, 420 खाली घरेलू एवं व्यावसायिक सिलिंडर भी बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 9.40 लाख रुपये आंकी गई है। इस तरह कुल 608 गैस सिलिंडरों की जब्ती की गई, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 15.89 लाख रुपये से अधिक है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई

मामले में गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण दर्ज कर जब्तीनामा तैयार किया गया है। पूरे मामले को आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

कोर्ट और न्यायपालिका

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलिंडरों का व्यावसायिक उपयोग, कालाबाजारी और अवैध भंडारण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों से खिलवाड़ करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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