
सूरजपुर। जिले में भीषण गर्मी की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रेना जमील ने पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के तहत दिनांक 01 मई 2026 से 30 जून 2026 तक दोपहर 12ः00 बजे से 3ः00 बजे तक पशुओं पर सामग्री रखकर अथवा सवारी के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड रायपुर के द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मौसमी दृष्टिकोण के अनुसार प्रदेश सहित समस्त मध्य भारत में मार्च-जून 2026 का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिदिन दोपहर 12ः00 बजे से 3ः00 बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक निरंतर बना रहता है, ऐसी स्थिति में पशुओं पर सामग्री रखकर अथवा उन्हें टाँगे, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ऊँटगाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी एवं गधे पर वजन ढोने के कार्य में उपयोग करने से पशु बीमार हो सकते हैं अथवा उनकी मृत्यु भी हो सकती है।











