
अपराध क्रमांक 155/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट
नाम आरोपी महेश राम महिलांगे पिता परश राम महिलांगे उम्र 68 वर्ष साकिन जवाली थाना डभरा जिला सक्ति
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रफुल ठाकुर (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पंकज पटेल (रा.पु.से.), एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस डभरा सुमित गुप्ता (रा.पु.से.) के द्वारा क्षेत्र में हो रहे अवैध जुओं, शराब पर कार्यवाही के रोकथाम के लिए कड़ी निर्देश दिये गये के परिपालन में थाना डभरा प्रभारी के द्वारा अवैध शराब, के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश पर की गई कार्यवाही।
घटना दिनांक 10.05.2026 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम जवाली का महेश राम महिलांगे पिता परसराम महिलागे अपने नवनिर्मित मकान के पास मे भारी मात्रा में महुआ शराब एवं देशी प्लेन शराब बिकी करने हेतु रखा है सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर हमराह स्टाफ एवं गवाहो के मुखबीर के बताये स्थान ग्राम तुलसीडीह चौक के आगे महेश राम महिलांगे के घर के पास गया मुखबीर के बताये अनुसार नाम पता पूछने पर अपना नाम महेश राम महिलागे पिता परशराम महिलागे उम्र 68 साल साकिन जवाली थाना डभरा जिला सक्ती का बताया उसके कब्जे से 4.320 लीटर देशी प्लेन शराब कीमती 1920रूपये एवं 05 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 500 रू कुल 9.320 लीटर शराब कीमती 2420 रूपये का मिला। आरोपी महेश राम महिलांगे को उक्त शराब रखने विक्री करने के संबंध वैध दस्तावेज पेश करने का नोटिस देने पर नोटिस में ही शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखकर दिया। उक्त शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहान जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटीत करना पाये जाने से अपराध कमांक 155/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर जेल सक्ती भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश पटेल के नेतृत्व स उनी शंकर लाल साहू आर राजेश धीरहे, रोहित सिदार, रंजीत जांगडे, एकेश्वर चंदा, मिरिश साहू का विशेष योगदान रहा।











