
- प्रकरण में 01 आरोपिया से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त कर आरोपिया को गिरफतार कर भेजा गया जेल भेजा।
- अपराध क्रमांक 171/26 धारा 34(2) आब. एक्ट
- नाम आरोपिया – किरन कुमारी साहू पति नारायण साहू उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड क्र 08 सरवानी
थाना बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग.जिला सक्ती के थाना क्षेत्रो मे चल रहें अवैध जुआ/सटटा, अवैध गांजा व शराब बिक्री एवं परिवहन करने वाले अपराधियों पर अकुंश लगाने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकूर (भापुसे) जी द्वारा अधिक से अधिक कार्यवाही करने की सक्त निर्देश पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री पंकज पटेल जी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्रीमति भुवनेश्वरी पैकरा सक्ती के मार्गदशन पर निरीक्षक नरेन्द्र यादव थाना प्रभारी बाराद्वार द्वारा दिनांक 21.05.26 को मुखबीर की सुचना पर ग्राम सरवानी में टीम बनाकर रेड कार्यवाही कर आरोपिया किरन कुमारी साहू पति नारायण साहू उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड क्र 08 सरवानी थाना बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग. कब्जे से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब भरी हुई कीमति 1500/- रूपये को जप्त किया गया जिसे आबकारी एक्ट के तहत विधिवत कार्यवाही कर आरोेपीया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक नरेन्द्र यादव, प्रआर. मनीष राजपुत आर. योगेश राठौर, आर. तकेश्वर कटकवार , मआर. आफसा परवीन एवं सैनिक राजेश कंवर का योगदान रहा ।











