
थाना – नगरदा, जिला – सक्ती (छत्तीसगढ़)
अपराध क्रमांक: 45/2026
धारा: 34(2) आबकारी एक्ट
आरोपी का विवरण:
दुकालू राम खांडे, पिता – जगत राम खांडे, उम्र – 64 वर्ष, निवासी – ग्राम सुंदरेली, थाना नगरदा, जिला सक्ती (छ.ग.)
श्रीमान पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती डॉ. भुवनेश्वरी पैंकरा (रा.पु.से.) के निर्देशन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक कमल किशोर महतो के मार्गदर्शन में थाना नगरदा पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
दिनांक 02/05/2026 को सउनि राधेश्याम राठौर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नगरदा के बड़े नहर के पास, ग्राम सुंदरेली निवासी दुकालू राम खांडे अवैध रूप से हाथ भट्ठी से निर्मित कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है।
सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम एवं गवाहों के साथ मौके पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान आरोपी दुकालू राम खांडे को अवैध रूप से महुआ शराब रखते एवं बिक्री हेतु तैयार करते पाया गया।
आरोपी के कब्जे से:
05 लीटर क्षमता की पीले रंग की प्लास्टिक जरीकेन में 05 लीटर कच्ची महुआ शराब
01 सफेद बोतल में लगभग 01 लीटर कच्ची महुआ शराब
कुल 06 लीटर अवैध महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1200/- है, जप्त की गई।
आरोपी को धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, परंतु आरोपी द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके पश्चात गवाहों के समक्ष उक्त शराब को विधिवत जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया।
उक्त कृत्य अपराध पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर दिनांक 02/05/2026 को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
कार्यवाही में शामिल अधिकारी/कर्मचारी:
सउनि राधेश्याम राठौर, प्र.आर. 327 देव कुमार बरेठ, आर. 270 सुभाष कटकवार, आर. 73 घनश्याम यादव, आर. 209 दिलीप सिदार का सराहनीय योगदान रहा।











