
नाम आरोपी-
👉01 विजय कुमार साहू पिता राम लाल साहू उम्र 42 वर्ष साकिन कलमी थाना मालखरौदा जिला सक्ती (छ.ग.)
👉02. रामेश्वर खुटे पिता स्व० गौरी लाल घंटे उम्र 30 वर्ष साकिन मोहतरा थाना मालखरौदा जिला सक्ती (छ.ग.)
थाना मालखरौदा जिला सक्ति
अपराध क्र – (1)-259/2024
(2)-260/2024
धारा 34(2) आबकारी एक्ट।
👉विवरण मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना क्षेत्र में अवैध शराब तथा नशीले पदार्थों की बिक्री के रोकथाम एवं उसमें संलिप्त व्यक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा (भा०पु० से०), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया सक्ती सुश्री रमा पटेल एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती श्री मनीष कुंवर के द्वारा लगातार कार्यवाही हेतु दी जा रही दिशा निर्देशों के परिपालन में दिनांक 03.09.2024 को जरिये मुखबीर से की सूचना पर अलग-अलग दो जगहों पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ शराब रेड कार्यवही करने पर आरोपी विजय कुमार साहू पिता राम लाल साहू उम्र 42 वर्ष साकिन कलमी थाना मालखरौदा के घर परछी से दो नग हरे व एक नग सफेद रंग के अलग अलग 02 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक के बाटल में हाथ भट्ठी से बना कच्ची महुआ शराब कुल 06 लीटर कीमती 600/- रूपयें तथा ग्राम मोहतरा में आरोपी रामेश्वर खुंटे पिता स्व० गौरी लाल खुटे उम्र 30 वर्ष साकिन मौहतरा थाना मालखरौदा के घर परछी से हाथ भठ्ठी से बना कच्ची महुआ शराब कुल 07 लीटर कीमती 700/- रूपये की अवैध रूप से बिक्री हेतु रखने पाये जाने से दोनों आरोपीयों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपीयों को गिरफ्तार कर दिनांक 04.09 2024 की न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मालखरौदा निरीक्षक श्री राजेश पटेल, उ०नि० सी०पी० कँवर आक्षक प्रमोद सोनंत शत्रुधन जॉगडे, नान्ही यादव, महेन्द्र कंबर एवं सहदेव यादव का विशेष योगदान रहा।











